*जाजगीर-चाम्पा पुलिस ब्रेकिंग न्यूज़ दिनांक 22.08.25*

    👉 थाना चांपा क्षेत्र के अंतर्गत आदतन  बदमाश अजय अनंत  निवासी कोटाडबरी  को 01 वर्ष के लिए किया गया जिला बदर*

    *👉 माननीय जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर- चाम्पा द्वारा की गई जिला बदर की कार्यवाही*

    *👉 छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत् जिला बदर की कार्यवाही किया गया।*

    *👉 आदतन बदमाश के विरुद्ध अलग- अलग धाराओं के तहत् कुल 10 अपराधिक प्रकरण एवं 08 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज है।*

    *👉बदमाश के विरूद्ध लूट करना, चोरी करना, लोगो को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना एवं आर्म एक्ट के मामले संबंधी अलग- अलग अपराध पंजीबद्ध है*

    ⏩ पुलिस द्वारा आदतन बदमाश के अपराधिक गतिविधि की प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बुना हुआ था जिसे ध्यान में रखते हुए बदमाश के विरुद्ध जांजगीर-चाम्पा जिला से जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन पूर्व में भेजा गया था।

    *⏩ आदतन बदमाश अजय अनंत निवासी कोटाडबरी थाना चांपा* के विरुद्ध अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने से थाना चांपा में अलग- अलग 10 अपराधिक प्रकरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, तथा शांति व्यवस्था बनायें रखने हेतु समय- समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का 08  इस्तगासा प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया था।

    ⏩ *आदतन बदमाश*  के दुस्साहसी प्रवृत्ती एवं लोगों के साथ मारपीट कर लडाई झगड़ा करने की शिकायत है परन्तु इसके बाद भी अनावेदक के अपराधिक गुण्डागर्दी मारपीट, लूट करना, चोरी करने में कोई सुधार नही हुआ है, यह इतना दुस्साहसी एवं आक्रमक प्रवृत्ती का है जिससे आम जनता इसके विरूद्ध थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने में कतराते हैं, इसके द्वारा अपराधिक कृत्य करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने तथा शांति भंग करने की पूर्ण आशंका होने से पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा द्वारा बदमाश के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु माननीय कलेक्टर महोदय जांजगीर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया था।

    ⏩ *अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प ना होने से* इसके अपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने एवं क्षेत्र के जन मानस व जान माल की सुरक्षा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु बदमाश के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही कर तत्काल *जिला जांजगीर -चाम्पा व सरहदी जिला सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार से जिला बदर की कार्यवाही, माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय एवं कलेक्टर जांजगीर -चाम्पा द्वारा आदेश पारित किया जाकर 01 वर्ष के लिए किया गया जिला बदर की कार्यवाहीं।*